तेजेश चौहान, गाजियाबाद
गाजियाबाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना के वेरिएंट ओमीक्रोन को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसे फैलने से रोकने के लिए जहां एक तरफ कई तरह की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने 27 जनवरी तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके बाद से किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से ज्यादा अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी तरह के आयोजन, प्रदर्शन, सभा आदि के लिए अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जैसे ही कोरोना के वेरिएंट ओमीक्रोन की आहट हुई, तो जिला प्रशासन की ओर से इसे फैलने से रोकने के लिए कई तरह की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। लोगों को सचेत रहने के लिए भी कहा गया है। यानी सभी लोग कोरोना काल का पालन अवश्य करें। उन्होंने कहा कि वाहन चालक व वाहन पर बैठे सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उधर स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और रेस्तरां का संचालन का भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत ही करना होगा।
भीड़ एकत्र ना होने के लिए लगाई गई धारा 144
उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस, क्रिसमस डे, नव वर्ष, गुरु गोविंद सिंह जयंती, मकर संक्रांति के अलावा कर्पूरी ठाकुर जयंती पर कई सामाजिक संस्थाओं की ओर से आयोजन किए जाते हैं। इसके लिए बड़ी संख्या में एक ही स्थल पर काफी भीड़ एकत्र होती है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसलिए एक जगह ज्यादा भीड़ एकत्र होना खतरे से खाली नहीं है। यानी ज्यादा ज्यादा भीड़ एकत्र होने के बाद कोरोना के ओमीक्रोन वेरिएंट फैलने की पूरी आशंका है। इसलिए इसे गंभीरता से लेते हुए बेहद सावधानी की आवश्यकता है। सके तहत अभी 27 जनवरी तक जिले में धारा 144 लगा दी गई है।
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